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Thursday, 4 October 2018

नई दिल्ली
mAadhaar ऐप्लिकेशन के साथ अब आधार कार्ड की डिजिटल कॉपी रखना नागरिकों के लिए संभव हो गया है। यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( UIDAI) ने माइक्रोब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर इसका ऐलान किया। इसके लिए यूज़र को सिर्फ अपने फोन में mAadhaar ऐप डाउनलोड करना होगा और इसके बाद एक वैलिड आधार कार्ड नंबर ऐंटर करना होगा।


You can carry your Aadhaar on your Smartphones with the help of mAadhaar app. You can download the official… https://t.co/gFiPot8gDu

— Aadhaar (@UIDAI) 1538570416000


mAadhaar ऐप के जरिए रजिस्टर्ड यूजर्स अपने स्मार्टफोन्स पर फिजिकल आधार कार्ड को इंपोर्ट कर पाएंगे। यह फीचर इमरजेंसी में बेहद काम का साबित होगा जबकि आप अपने आधार कार्ड की फिजिकल कॉपी रखना भूल गए हों।

एक यूजर अपनी और अपने परिवार के उन सदस्यों के आधार का जीनकारी भी स्टोर कर पाएंगे, जिनका आधार नंबर एक ही मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है। नए फीचर को इनेबल करने के लिए, आपको mAadhaar का पुराना वर्ज़न अनइंस्टॉल करना होगा। नए ऐप को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर नए ऐप को सर्च करें। नया ऐप डाउनलोड करते समय ध्यान रखें कि UIDAI द्वारा डिवेलप किया हुआ ऐप ही इंस्टॉल करें।

Carry your Aadhaar on your mobile. Use the #mAadhaar app to import your Aadhaar profile on your smartphone. You can… https://t.co/cMpJPaf33I

— Aadhaar (@UIDAI) 1519189368000

अगर किसी के पास आधार प्रोफाइल नहीं है तो उसे अपने आधार नंबर से क्यूआर कोड स्कैन कर नई प्रोफाइल बनानी होगी। mAadhaar ऐप्लिकेशन आपके आधार का डिजिटल वर्ज़न है जिसे आप वैलिड आइडेंटिफिकेशन प्रूफ के तौर पर साथ रख सकते हैं और यह देशभर में मान्य है। आधार रेगुलेरटर ने एक नया विडियो भी रिलीज़ किया है जिसमें बताया गया है कि इमरजेंसी के समय डिजिटल आधार किस तरह काम आ सकता है।

Lost your Aadhaar or forgot to carry it, Don't worry! You can carry your Aadhaar in your Smartphone anytime. Just u… https://t.co/6ZRyFrKyYi

— Aadhaar (@UIDAI) 1538629258000


आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में आधार और पैन लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया था। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आधार-पैन लिंकेज अब जरूरी है। इसके साथ ही अब बैंक और दूसरी प्राइवेट कंपनियों के लिए आधार-बेस्ड केवाईसी की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है।
Source : navbharattimes[dot]indiatimes[dot]com

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